अब 14 नवम्बर तक टोल फ्री, इन सरकारी जगह पर तीन दिन और जमा होंगे पुराने नोट

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नई दिल्ली। 500 और 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल को लेकरकेंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए 72 घंटे की और राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी अस्पतालों, रेलवे टिकट, हवाई यात्रा, सरकारी बसों, पेट्रोल पंपो पर 14 नवंबर रात 12 बजे तक पुराने नोट मान्य होंगेे। इससे पहले पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 11 नवंबर को रात 12 बजे तक इन जगहों पर 500 और 1000 के नोट स्वीकार किए जाएंगे, जिसका आज अल्टीमेटम खत्म हो रहा था।


500 और 1000 के नोटों को 8 नवंबर की मध्यरात्रि के बाद से बंद कर देने के बाद सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए 11 नवंबर तक इन नोटों का पब्लिक यूटिलिटी बिल्स में इस्तेमाल की छूट दी थी। अब 14 नवंबर 2016 तक इसका इस्तेमाल हो सकेगा। लोगों को हो रही असुविधा की वजह से सरकार ने नया फैसला लेते हुए इसकी सीमा 72 घंटे के लिए बढ़ा दी है। नोटबंदी के फैसले के बाद से लोग इन नोटों को बदलने के लिए बैंक के चक्कर काट रहे हैं।


टोल टैक्स पर छूट की सीमा बढ़ी
सरकार ने शुक्रवार को ही नैशनल हाइवे पर आवाजाही सरल बनाए रखने के लिए टोल टैक्स पर छूट की सीमा 14 नवंबर तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने इस बारे में नया दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत कोर्ट फीस के भुगतान को भी इसमें शामिल किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के टोल छूट में जारी किए जा रहे दिशा-निदेर्शों को देखते हुए राज्य और नैशनल हाइवे पर टोल छूट को इससे से हटा लिया गया है। 


बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लोगों की भीड़
बैंकों के साथ ही एटीएम के बाहर भी लोग पैसे निकालने, पुराने नोट जमा करने और नए लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। कहीं एटीएम मशीन काम नहीं कर रही है, तो कहीं कैश ही खत्म होने की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि बैंकों की ओर से पहले ही कहा गया था कि इतने कम समय सभी एटीएम मशीनों में जरूरत के मुताबिक नए नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना मुश्किल है।

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