जयपुर. राज्य के मुख्य सचिव ओ पी मीना को गुरुवार को बड़ी राहत
मिली। हाईकोर्ट ने मीना के खिलाफ उनकी पत्नी गीतासिंह देव की भरण पोषण को
लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। गीता सिंह ने अपनी बेटी की विदेश में
पढ़ाई के खर्चे के बाबत सात सौ पॉउंड खर्चा प्रति माह देने की मांग के साथ
याचिका दाखिल की थी। याचिका
में गीतासिंह ने कहा था कि उनक बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही है। जिस मद
में हर महिने काफी पैसा खर्च हो रहा है। जिसका पिता आ पी मीना से दिलाया
जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को जस्टिस प्रशांत कुमार
अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटी की आयु 31 साल हो चुकी है और वह
अपने पिता ओ पी मीना की अनुमति के बिना विदेश में गई है। ऐसे में उसके भरण
पोषण के लिए पिता को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
मुख्य सचिव ओ पी मीना को हाईकोर्ट ने दि राहत
