नई दिल्ली,26 दिसंबर। अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में नौ अगस्त को गिरफ्तार किए गए पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को आज यहां की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी को यह राहत दो लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर दी। यह सशर्त जमानत है जिसमें अदालत ने त्यागी से कहा है कि वह गवाहों को प्रभावित करने और जांच को बाधित करने की कोशिश नहीं करें।
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दो अन्य आरोपियों- त्यागी के संबंधी संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत याचिकाएं अदालत में लंबित हैं। अदालत ने कहा कि दोनों की याचिकाओं पर वह चार जनवरी को फैसला देगी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसपी त्यागी की वकील मेनका गुरूस्वामी ने कहा, ‘‘अगर जांच पूरी होने में वक्त लग रहा है तो ऐसे में उनके मुवक्किल को आजादी से वंचित नहीं रखा जा सकता।’’ उन्होंने अदालत में दावा किया कि प्राथमिकी दर्ज हुए चार साल बीत गए लेकिन इस दौरान सीबीआई उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं ला पाई।
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दो अन्य आरोपियों- त्यागी के संबंधी संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत याचिकाएं अदालत में लंबित हैं। अदालत ने कहा कि दोनों की याचिकाओं पर वह चार जनवरी को फैसला देगी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसपी त्यागी की वकील मेनका गुरूस्वामी ने कहा, ‘‘अगर जांच पूरी होने में वक्त लग रहा है तो ऐसे में उनके मुवक्किल को आजादी से वंचित नहीं रखा जा सकता।’’ उन्होंने अदालत में दावा किया कि प्राथमिकी दर्ज हुए चार साल बीत गए लेकिन इस दौरान सीबीआई उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं ला पाई।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और ‘‘विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न देशों में की जा रही कई कड़ियों की जांच’’ में बाधा डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास सबूत हैं कि अपराध के उद्देश्य से अनाधिकारिक बैठकें की गईं। इस पड़ाव पर आकर उनकी जमानत याचिकाओं को स्वीकार मत कीजिए। जांच पूरी हो जाने दीजिए।’’ उन्होंने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया।
अदालत ने पूछा कि क्या सीबीआई के पास ऐसी कोई सामग्री है जिससे साबित होता हो कि एसपी त्यागी ने पैसा लिया है।