जयपुर एटीएस एवं एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिसउमेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस थाना एस0ओ0जी0 राजस्थान, जयपुर के प्रकरण 08/2016 धारा 17, 18, 20, 39 एवं 40 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 में अभियुक्त जमील अहमद निवासी फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान को 16 नवम्बर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जमील अहमद को बाद अनुसंधान 29 नवम्बर को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।
अनुसंधान के दौरान जमील अहमद द्वारा अपनी पूछताछ रिपोर्ट में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के आतंकियों को जो धन उपलब्ध करवाया गया था इस बारे में जमील अहमद सोशल मीडिया पर ट्रेवल हक नाम के व्यक्ति से लगातार सम्पर्क में था। इस मैसेंजर पर ही ट्रेवल हक द्वारा धन इकट्ठा कर दुबई में हवाला के मार्फत जमील अहमद को भिजवाता था। ए0टी0एस0 राजस्थान द्वारा अनुसंधान से ट्रेवल हक का नाम किक मैसेंजर पर आना पाया जिसे तकनीकी आधार पर टे्रस आउट कर 4 फरवरी को तमिलनाडू पुलिस द्वारा एफ-थ्री पुलिस थाना अरमबक्कम में मोहम्मद इकबाल उर्फ ट्रेवल हक व अन्य तीन व्यक्तियों को 20 सोने की सिल्लियों (3.5 किलो ग्राम) के साथ पकडव़ाया। डीआरआई चैन्नई द्वारा धारा 104 कस्टम एक्ट में इन्हे गिरफ्तार किया।
मिश्रा ने बताया कि मोहम्मद इकबाल उर्फ ट्रेवल हक ने अपने बयानों में यह बताया कि वह आई.एस.आई.एस. से सहानुभूति रखता है। उसका एक भारतीय मित्र जमील अहमद दुबई में कार्य करता था, वह भी आई.एस.आई.एस. से सहानुभूति रखता था तथा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए आर्थिक मदद इकठ्ठी करता था। मोहम्मद इकबाल उर्फ ट्रेवल हक ने अपने बयानों में यह भी बताया कि उसने जमील अहमद को चीन तथा हवाला के माध्यम से आईएसआईएस तक पंहुचाने के लिए कई बार धन राशि भिजवाई है। अभियुक्त मोहम्मद इकबाल उर्फ ट्रेवल हक ने अपने बयानों में यह भी बताया है कि उसकी किक मैसेंजर आईडी ट्रेवलहक/ट्रेवलटूहक के नाम से है, जिसके माध्यम से वह जमील अहमद तथा आईएसआईएस के अन्य लड़ाको अबू साद सूडानी, अबू उसामा अल सोमाली आदि के संपर्क में था।
उन्होने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद इकबाल के संबंध में तमिलनाडु पुलिस व डी.आर.आई. द्वारा तैयार रिकार्ड प्राप्त किया। अभियुक्त के बयानों से यह सिद्ध होता है कि मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री ए मुस्तफा निवासी 7 ए/4 बाजार लेन मायलापोर चैन्नई, तमिलनाडु वही व्यक्ति है जिसके बारे में मुकदमा हाजा में गिरफ्तार मुल्जिम जमील अहमद ने पूछताछ के दौरान बताया था की तमिलनाडु निवासी एक व्यक्ति ने उसे हवाला के माध्यम से भारत से आईएसआईएस के लिए दुबई पैसा भेजा था तथा जमील अहमद द्वारा यह राशि आईएसआईएस के लिए दुबई से वैस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के माध्यम से टर्की, लेबनान, बोस्निया आदि देशो में भिजवाई गई थी तथा उस व्यक्ति से वह सोशियल मिडिया पर भी ट्रेवल हक के नाम से सम्पर्क में था।
मिश्रा ने बताया कि मोहम्मद इकबाल जो कि एक भारत का नागरिक है भारत में रहकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन से जुड़कर आतंकी गतिविधियों को बढावा देने के लिए षड़यंत्र रचने एवं आई.एस.आई.एस. के आतंकवादियों से अभियुक्त के सम्पर्क में रहा है। अभियुक्त मोहम्मद इकबाल उर्फ ट्रेवल हक से मुकदमा हाजा में अनुसंधान किया जाना आवश्यक होने से न्यायालय जयपुर से अभियुक्त का प्रोटक्शन वारंट जारी करवाकर अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने हेतु प्रार्थना पत्र जारी करवाया गया। अभियुक्त को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में आज मंगलवार को पेश कर 18 फरवरी तक का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के आतंकियों को राशि जमील अहमद के मार्फत भिजवाई गई है वह भारत में किन व्यक्तियों से किस प्रकार एकत्रित की गई है अनुसंधान किया जाना है तथा ट्रेवल हक के पासपोर्ट नम्बरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर विदेश यात्राओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है ट्रेवल हक के सोशल मीडिया अकाउंट, ई-मेल अकाउंट व कॉल डिटेल का विश्लेषण तकनीकी आधार पर किया जा रहा है।
भारत में रहकर isis से जुड़कर था मोहम्मद इकबाल
