जयपुर। जयपुर की एक कोर्ट ने एक ऐसे शराबी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है जिसने अपनी पत्नी को तड़पा-तड़पाकर मारा। उसके बेटे ने उसके खिलाफ गवाही दी थी जो अहम मानी गई।
कोर्ट ने बुधवार को बेरहमी से रात में सोती हुई पत्नी को तड़पा-तड़पाकर मारने वाले पप्पू को ये सजा सुनाई। शराब में धुत आरोपी ने पत्नी को 33 जगह जख्म दिए थे, केस बनने के बाद 43 गवाहों ने गवाही दी और आखिरकार चार साल बाद सजा हुई।
प्रकरण के अनुसार 12 मई 2013 की रात जयपुर में खातीपुरा रोड (सोडाला) के पास एक मकान में किराए पर रह रहे पप्पू लाल नायक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात से करीब 25 दिन पहले ही वह पत्नी को यह कहकर ससुराल से लाया था कि बच्चा बीमार है, उसकी परिवरिश करनी है। सास के मना करने के बावजूद वह उसे वापस अपने पास रूम पर ले आया। वह शराब का आदी था। घटना वाले दिन भी उसने पी हुई थी और जरा सी बात पर पत्नी को बुरी तरह पीटा। बेलन और घूंसों से पीटा था। उसके मरने के बाद वहां से भाग गया था।
वारदात की आहट होने पर मकान मालिक प्रेम शंकर ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। जिसके बाद मृतका की मां, बेटे व अन्य रिश्तेदारों ने आरोपी पति के खिलाफ गवाही दी। गवाही में 43 लोग कोर्ट पहुंचे, जिनमेें आरोपी के बड़े बेटे ने हत्या वाली रात की कहानी बताई। कोर्ट ने बयानों के आधार पर आरोपी को जिंदगी भर जेल की सजा सुनाई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी का बड़ा बेटा (जो नाबालिग ही है) घटना वाली रात वहीं था। उसने पुलिस को काफी कुछ बताया। उसने कहा कि पिता ने शराब पी हुई थी, वह बेलन लेकर मां को पीट रहे थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव पर 33 जगह जख्म थे। पेट, छाती व सिर में चोट के निशान मिले। दर्दनाक केस में जज मनीष दाधीच ने गंभीरता से फैसला सुनाया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हत्यारोपी पति को ताउम्र जेल काटनी होगी। 5,000 का जुर्माना भी लगाया।
पत्नी को तड़पा-तड़पाकर मारने वाले वहशी को उम्रकैद
