जयपुर। चाट-पकौड़ी बेचकर रोटी कमाना भी अब लाइसेंस के दायरे में आने जा रहा है। नए नियमों के तहत चाट-पकौड़ी, ब्यूटी पार्लर, मिनरल वॉटर या जिम का धंधा करने के लिए लाइसेंस लेने की बाध्यता होगी और लाइसेंस नगर निगम जारी करेगा।
पहली बार इन गतिविधियों को लाइसेंस के दायरे में लाया गया है। लाइसेंस भी 30 अप्रेल तक लेना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर इन्हें बंद कराने तक की कार्रवाई होगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसी आधार पर जयपुर नगर निगम ने भी लागू करने की तैयारी कर ली है। महापौर ने इसे लागू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऐसी सभी गतिविधियों का सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिसमें इनकी संख्या पता लगाई जाएगी।
यह आदेश निगम, परिषद व पालिका सभी पर लागू होंगे। निर्धारित मियाद में लाइसेंस नहीं लेने वालों से 5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी भी वसूली जाएगी। सरकार के इस आदेश से ऐसे सभी कारोबारियों में हलचल मच जाएगी, क्योंकि अब इन्हें फीस देनी ही होगी। उधर, होटल, रेस्टोरेंट की निर्धारित लाइसेंस फीस में भी बढ़ोत्तरी कर दी गई है।
तीस अप्रेल तक लेना होगा चाट-पकौड़ी और पार्लर वालों को लाइसेंस
