नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस दीपावली पर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (एनसीआर) में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पिछले साल का अपना आदेश बहाल कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दीपावली के बाद 11 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया था, लेकिन 12 सितंबर को कुछ शर्तों के साथ इसे हटा लिया था। इसके बाद एक पिटीशन में इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने 11 नवंबर 2016 का अपना फैसला बहाल कर दिया। इसमें दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में हर साल दीपावली के बाद प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। धुंध छा जाने से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। सांस की बीमारी वालों को तकलीफ होती है।
फैसला तत्काल लागू
सोमवार से ही दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की खरीदी बिक्री बंद कर दी गई है। केस से जुड़ी वकील हरिप्रिया पद्मनाभन ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी टेम्परेरी लाइसेंस सोमवार से रद्द हो गए हैं। ये रोक 31 अक्टूबर 2017 तक जारी रहेगी। केस से जुड़ी एक अन्य वकील पूजा धर ने कहा कि एक नवंबर से यहां पटाखे बेचे और खरीदे जा सकेंगे। पिछले साल दीपावली के बाद 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
पिछले साल प्रदूषण के अधेंरे में डूब गई थी दिल्ली
पिछले महीने पटाखों की बिक्री से बैन हटाए जाने के बाद अर्जुन गोपाल नाम के शख्स ने इसके खिलाफ पिटीशन लगाई थी। गोपाल का कहना था कि पिछले साल भी दीपावली के बाद दिल्ली में पॉल्यूशन काफी बढ़ गया था। सीपीसीबी के मुताबिक, 2 नवंबर 2016 को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 पर पहुंच गया था।
जिन्होंने पटाखे खरीदे वे चला सकते हैं, व्यापारी बर्बाद
केस से जुड़ी वकील हरिप्रिया पद्मनाभन ने कहा कि जिन लोगों ने पहले से पटाखे खरीद लिए थे वे इन्हें चला सकते हैं। हालांकि, उम्मीद करते हैं कि वे ऐसा न करें। जबकि जिन व्यापारियों ने लाखों रुपए लगाकर पटाखे खरीदें है वे बर्बाद हो गए हैं। इन पटाखों को अब एक नवम्बर के बाद ही बेचा जा सकेगा। कोर्ट ने कारोबारी और आम लोगों पर भी पटाखे बाहर से खरीदकर लाने पर बैन लगाया है।
दिल्ली-एनसीआर में रुखी दिवाली, पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
