जयपुर। विहिप के अध्यक्ष प्रवीण तोगडिय़ा और शिवसेना के सुप्रीमो स्व. बाल ठाकरे की हत्या की योजना बनाने वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आठ आतंकियों को जयपुर की एक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पिछले दिनों 30 नवंबर को इन्हें दोषी ठहराया गया था। इसके बाद गत सोमवार को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एडीजे -17 पवन गर्ग ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन लोगों पर राजस्थान सहित देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप था। इन लोगों ने तोगडिय़ा और ठाकरे की वीडियो भी आतंकियों ने इन नेताओं की मूवी भी बनाई थी तथा ये बातचीत में गुप्त भाषा का उपयोग करते थे। फैसला सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे।
एटीएस ने सात साल पहले गहन पड़ताल के बाद इस साजिश को बेनकाब किया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 17 पवन कुमार ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आठ आतंकियों को दोषी ठहराया। जज ने लश्कर के चीफ कमांडर विक्की उर्फ वलीद भाई, असगर अली, शकर उल्ला, जावर निवासी हाफिज अब्दुल मजीद और नागौर निवासी अरुण जैन को प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने और आतंकी हमले के लिए षड्यंत्र रचने का दोषी माना। विशेष लोक अभियोजक महावीर जिंदल के अनुसार बीकानेर निवासी बाबू उर्फ निशाचंद और पवन पुरी को उपरोक्त अपराधों के अलावा पाकिस्तान से रकम मंगाने का दोषी भी माना।
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