जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को बेरोजगारों के हित में एक बड़ा निर्णय करते हुए ग्राम पंचायत सहायक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रदेश सरकार करीब 25 से 30 हजार युवाओं को नौकरी का तोहफा देने में सक्षम रहेगी। हाईकोर्ट में ग्राम पंचायत सहायक की भर्तियों के संबंध में जो रिट याचिका आईं थीं उनको बुधवार को निस्तारित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरुप अब लगभग 25 से 30 हजार ग्राम पंचायत सहायक की भर्तियों का रास्ता खुल गया है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर इन सब याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम सुंदर ने हाई कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखा कि ये भर्तियां पूरे नियमानुसार हैं। इसको लेकर एक शपथ पत्र भी हाई कोर्ट में पेश किया गया। इस शपथ पत्र को सही मानते हुए हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी ने करीब 150 याचिकाओं को खारिज करते हुए इन भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया।
हाईकोर्ट ने किया 25 हजार नौकरियों का रास्ता साफ
