नई दिल्ली। सरकार ने आधार को आवश्यक सेवाओं से जोडऩे की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। 12 अंकों की आधार संख्या को बैंक खातों और स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोडऩे के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की थी।
अधिसूचना के मुताबिक, आधान संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें की जगह पर अब इसमें आधार संख्या, पैन या फार्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें की बात कही गई है। इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोडऩे के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी।
अधिसूचना के मुताबिक, आधान संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें की जगह पर अब इसमें आधार संख्या, पैन या फार्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें की बात कही गई है। इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोडऩे के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी।