जयपुर। उपभोक्ता कानून लागू होने के तीन दशक बाद भी देश के उपभोक्ताओं को संरक्षित नहीं बनाया जा सका है और उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 अपने उद्देश्यों में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। यह विचार व्यक्त करते हुए भारतीय उपभोक्ता परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनन्त शर्मा ने कहा है कि इसका कारण कमजोर क्रियान्विति के चलते कानून का बेअसर होना है। कानून में उपभोक्ताओं को मिले विभिन्न अधिकार आज भी कागजी बने हुए हैं और मंचों के फैसलों में भारी विलंब ने न्याय को बेमानी बना दिया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अब नया कानून लाने का फैसला किया है जिसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है किंतु जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी और सरकारें मजबूत इच्छाशक्ति के साथ काम नहीं करेगी, उपभोक्ताओं के शोषण का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
समारोह की इस वर्ष की थीम ‘उभरता डिजीटल बाजार: समस्याएं एवं चुनौतियांÓ विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर दिन देश में सैंकड़ों उपभोक्ता डिजीटल फ्रॉड और ठगी के शिकार हो रहे हैं लेकिन इन्हें राहत देने के लिए कोई प्रभावी मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सीसीसी मुंबई के अध्यक्ष मोहन सिरोया ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण की बात तो करती हैं और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाती हैं लेकिन जमीनी तौर पर उपभोक्ताओं को राहत देने वाले कदम कहीं नजर नहीं आते। कार्यक्रम को राज्य सरकार की उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य के.पी. धीर, केन्स के निदेशक सी.बी. शर्मा, कैलाश कुमावत,भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी जी.आर. यादव, आईसेम के निदेशक डॉ. रामबहादुर कुलश्रेष्ठ, केन्स महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष दीक्षिता पापड़ीवाल, महासंघ की प्रांतीय सचिव आशा सक्सेना, कन्ज्यूमर्स वल्र्ड के उप महाप्रबंधक विमल बिलाला सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया।
जयपुर में तैयार होगी वार्ड वाइज गाइड
समारोह को संबोधित करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश खण्डेलवाल ने कहा कि साहित्य और सूचना के बिना उपभोक्ता को संरक्षित करना संभव नहीं है। इसके लिए केन्स और एसीपीसी जैसे संगठनों को साथ लेकर जयपुर के सभी वार्डों में एरिया वाइज कंज्यूमर गाइड का प्रकाशन किया जाएगा। समारोह का आयोजन केन्स, एरिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी, अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ, रॉयल कंज्यूमर्स क्लब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्रस्ट, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीए एण्ड पीसीए एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट आदि संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
कमजोर क्रियान्विति से बेअसर हुआ उपभोक्ता कानून
