jaipur. चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मंगलवार को बहुत से चिकित्सक काम पर लौट आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में गत् 16 दिसम्बर से सामुहिक अवकाश पर गये सेवारत चिकित्सकों की काम पर लौटने की निरन्तर सूचनाएं विभाग को मिल रही बताई। पीआईएल पिटिशन संख्या 20200/2017 डॉ. अभिनव शर्मा, अधिवक्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले मेें गत 16 दिसम्बर, 2017 से प्रारम्भ सामूहिक अवकाश (हडताल) को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2017 की अनुपालना में अवैधानिक करार दिया जा चुका है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने बताया कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में अब तक काम पर लौटने वाले सेवारत चिकित्सकों तथा रेजीडेन्ट डॉक्टर्स की गिरफ्तारी नहीं की है। उन्होंने बताया कि अब भी काम पर नहीं लौटने वाले सेवारत चिकित्सकों के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों की सख्ती से पालना की जाएगी। सराफ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त सेवारत चिकित्सकों एवं रेजीडेन्ट डॉक्टर्स से तत्काल काम पर लौटकर अपने राजकीय उत्तरदायित्वों व जनता के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करने का आग्रह किया गया है।