सेंट्रल पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह सेंट्रल पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटा कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नद्रा जोग ने यह आदेश योगेश यादव की पिटीशन पर दिए।
अपीलार्थी योगेश यादव ने स्वयं अपने केस की पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि पार्क में मंदिर और मस्जिद में कार्यक्रम हो रहे हंै। ट्रेक पर घोड़े चल रहे है। लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। आये दिन पार्क में कार्यक्रम हो रहे हैं। दिन में कोई भी व्यक्ति दुकान लगा लेता है। पार्क में पोष बड़े जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चारों ओर गंदगी फैली हुई है। कचरा जलाया जा रहा है और खड्ढे खोद दिए हैं।