मंदिर खुले, विवाह समारोह भी हो सकेंगे

मंदिर खुले, विवाह समारोह भी हो सकेंगे

-वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारियों, दुकानदारों और नागरिकों को अतिरिक्त छूट

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरीझण्डी के बाद शनिवार देर शाम गृह विभाग ने कोरोना के चलते प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देशों में छूट की नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो सोमवार प्रात: 5 बजे से लागू होगी।
जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिषत कार्मिक अनुमत होंगे। ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय प्रात: 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रात: 5 से सायं 8 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रारम्भ होगा। निजी वाहनों से आवागमन प्रात: 5 से सायं 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रात: 5 से प्रात: 8 बजे खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें सायं 4 से सायं 7 बजे तक की भी अनुमति होगी। जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसे बाजारों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, परन्तु इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो। इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्टस सुविधाएं भी अनुमत होंगी। रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रात: 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोडकर एक, के रूप से अनुमत होगी।

1 जुलाई से गार्डन में विवाह समारोह, 40 की अनुमति
एक जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति (25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि 10 बैण्ड-बाजे वाले ़ 5 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तो के अनुसार सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। जिसकी सूचना देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह 5 बजे तक
संपूर्ण प्रदेश में शनिवार सायं 8 से सोमवार प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन सायं 8 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

धार्मिक स्थल भी खुले
प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के पश्चात आमजन हेतु प्रात: 5 बजे से सायं 4 बजे तक खोलेे जा सकेंगे। लेकिन कन्टेनमेन्ट जोन/कर्फ्यू क्षेत्र में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। बड़े धार्मिक स्थलों को खोलने से पूर्व कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिये गये हैं। नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या उपलब्ध स्थान एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जाएगी।

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